झारखंड सरकार की किसान समृद्धि योजना 2025: 17,000 किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर कृषि पंप, जानें पूरी जानकारी
🔹 झारखंड सरकार का बड़ा कदम
जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन से बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए झारखंड सरकार ने किसान समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर कृषि पंप सेट 90% सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इस पहल से न केवल किसानों की सिंचाई लागत घटेगी बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भी बढ़ेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और बिजली की बचत होगी।
🔹 अब तक कितने किसानों को मिला लाभ?
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अब तक 4,688 किसानों को सोलर कृषि पंप उपलब्ध कराया गया है।
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वर्तमान में 15,000 से अधिक किसान लाइन में हैं।
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सरकार का लक्ष्य है कि 2024-25 और 2025-26 वित्तीय वर्ष मिलाकर 17,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएँ।
🔹 योजना में अनुदान की व्यवस्था
इस योजना के तहत सरकार किसानों को पंप की तय कीमत पर 90% अनुदान देती है जबकि किसान को केवल 10% योगदान करना पड़ता है।
5 एचपी सोलर कृषि पंप
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कुल कीमत: ₹6,00,000
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किसान का योगदान: ₹60,000
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सरकारी अनुदान: ₹5,40,000
2 एचपी सोलर कृषि पंप
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कुल कीमत: ₹1,80,000
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किसान का योगदान: ₹18,000
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सरकारी अनुदान: ₹1,62,000
➡️ इस तरह छोटे और बड़े किसान दोनों को इसका लाभ मिलेगा।
🔹 योजना का मुख्य उद्देश्य
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किसानों की सिंचाई लागत कम करना।
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बिजली और डीज़ल पंप पर निर्भरता घटाना।
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जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना।
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नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।
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कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि।
🔹 जिलेवार लाभुकों की पूरी सूची
| जिला | लाभुकों की संख्या |
|---|---|
| सिमडेगा | 444 |
| रांची | 373 |
| पलामू | 857 |
| चतरा | 345 |
| गोड्डा | 310 |
| रामगढ़ | 1509 |
| देवघर | 300 |
| बोकारो | 214 |
| दुमका | 200 |
| गढ़वा | 200 |
| प. सिंहभूम | 200 |
| गुमला | 197 |
| कोडरमा | 176 |
| लातेहार | 175 |
| पूर्वी सिंहभूम | 165 |
| लोहरदगा | 122 |
| जामताड़ा | 104 |
| हजारीबाग | 100 |
| पाकुड़ | 95 |
| धनबाद | 60 |
| गिरिडीह | 39 |
| सरायकेला | 90 |
| खूंटी | 103 |
| साहिबगंज | 169 |
👉 इस सूची से साफ है कि योजना का लाभ राज्य के सभी जिलों के किसानों तक पहुँचाया जा रहा है।
🔹 आवेदन कैसे करें? (Application Process)
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किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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आवेदन के समय किसान को भूमि दस्तावेज, पहचान पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करनी होगी।
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आवेदन के बाद जिला स्तर पर सत्यापन किया जाएगा।
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चयनित किसानों को 90% अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा।
🔹 योजना की विशेष शर्तें
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व्यक्तिगत किसान केवल एक बार योजना का लाभ ले सकता है।
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यदि समूह लाभ लेता है तो 5 वर्ष तक समूह को दोबारा लाभ नहीं मिलेगा।
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पंप का उपयोग केवल सिंचाई कार्य के लिए होना चाहिए।
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योजना का लाभ सभी 24 जिलों के किसानों को मिलेगा।
🔹 किसानों के लिए फायदे
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बिजली और डीजल पर खर्च नहीं।
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पर्यावरण प्रदूषण में कमी।
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सिंचाई में लगातार पानी की उपलब्धता।
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कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि।
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जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सुरक्षा।
🔹 राष्ट्रीय लक्ष्य और झारखंड की भूमिका
भारत सरकार ने 2030 तक 40% बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पादन का लक्ष्य रखा है। झारखंड सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर अहम योगदान दे रही है।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. किसान समृद्धि योजना के तहत सोलर पंप पर कितना अनुदान मिलता है?
➡️ किसानों को 90% सब्सिडी दी जाती है। किसान को केवल 10% योगदान देना होता है।
Q2. 5 एचपी पंप की कीमत और किसान का योगदान कितना है?
➡️ 5 एचपी पंप की कीमत 6 लाख है, किसान को सिर्फ 60,000 देना होगा।
Q3. योजना का लाभ कितनी बार लिया जा सकता है?
➡️ व्यक्तिगत किसान केवल एक बार लाभ ले सकता है।
Q4. आवेदन कैसे किया जा सकता है?
➡️ आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। किसान आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
Q5. यह योजना किन जिलों में लागू है?
➡️ झारखंड के सभी 24 जिलों में।



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